दुबई में ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में भारतीय को झटका, कोर्ट ने लगाया 5,56,676 रुपए का जुर्माना

दुबई में ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में भारतीय को झटका, कोर्ट ने लगाया 5,56,676 रुपए का जुर्माना

दुबई। दुबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक कार को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार होने के मामले में एक भारतीय व्यक्ति पर 25,000 दिरहम (5,56,676 रुपए) का जुर्माना लगाया गया है। 18 अगस्त को 39 वर्षीय भारतीय ने कार से नियंत्रण खो दिया और सडक़ के दाईं ओर खड़ी दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी।

दुर्घटना करने के बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गया, लेकिन कैमरे द्वारा कार की नंबर प्लेट की पहचान करने के बाद कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह शराब के नशे में कार चला रहा था। दो दिन हिरासत में रहने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

न्यायाधीशों ने उसे 25,000 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया और कहा है कि अगर वह इसका पालन नहीं करता है तो उसे आठ महीने की जेल होगी। दुबई के ट्रैफिक कोर्ट में सुनवाई में शामिल नहीं होने पर आरोपी को दंडित भी किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात में कानून काफी सख्त है। वहां नशे में ड्राइविंग के लिए जीरो टॉलरेंस है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 60 दिनों के लिए वाहन की जब्ती समेत कारावास और कम से कम 20,000 दिरहम का संभावित जुर्माना शामिल है। अतिरिक्त जुर्माने में तीन महीने से दो साल की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन शामिल हो सकता है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि अकेले संयुक्त अरब अमीरात में, करीब 14 प्रतिशत सडक़ दुर्घटनाएं उन चालकों के कारण होती हैं, जो शराब के नशे में वाहन चलाते हैं।

Samachaar India

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