मानव वन्यजीव संघर्ष में व्यक्ति की मौत होने पर अब चार के बजाय दिया जाएगा छह लाख रुपये का मुआवजा
देहरादून। मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब चार के बजाय छह लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए दो करोड़ रुपये का कॉरपस फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा शिवालिक एलीफेंट रिजर्व का अस्तित्व बरकरार रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 18वीं बैठक में आए तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इससे पहले सीएम ने एक अक्तूबर को हाथी दिवस के अवसर पर मौत के मामलों में मुआवजा चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की थी। इसका शासनादेश अभी जारी नहीं हुआ था। बोर्ड बैठक में इसे बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया गया। इस राशि में से चार लाख रुपये आपदा मद से और दो लाख रुपये वन विभाग देगा।