चीनी मोबाइल निर्माता शाओमी की 5,551 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ईडी ने किया जब्त

चीनी मोबाइल निर्माता शाओमी की 5,551 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ईडी ने किया जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को चीनी मोबाइल निर्माता शाओमी और तीन विदेशी बैंकों को कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शाओमी, उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशक समीर राव, पूर्व एमडी मनु जैन और तीन विदेशी बैंकों के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। फेमा के उल्लंघन के लिए निदेशालय ने कंपनी के बैंक अकाउंट में मिले 5,551 करोड़ रुपये भी जब्त किए हैं। वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इसके मुताबिक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के निर्णायक प्राधिकरण ने फेमा की धारा 16 के अंतर्गत शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके दो अधिकारियों, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और डच बैंक एजी को नोटिस भेजे हैं।

फेमा की धारा 37ए के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने इस जब्ती आदेश की पुष्टि की है। फेमा मामले की जांच पूरी होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जब मामले का निपटान होता है तो आरोपी को उल्लंघन राशि का तीन गुना तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। जांच एजेंसी ने कहा कि शाओमी के साथ जैन और राव को भी यह नोटिस भेज दिया गया है। ईडी ने इससे पहले अवैध धनप्रेषण के मामले में शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त कर लिए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को शाओमी इंडिया द्वारा अनधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया है और कानून का उल्लंघन किया गया है। फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के तहत इसे जब्त किया जा सकता है।

Samachaar India

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *