नोएडा में कुत्ता पालने पर हर साल देने होंगे 500 रुपये, रजिस्ट्रेशन जरूरी
नोएडा। नई डॉग पॉलिसी लागू हो गई है। प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में पॉलिसी पर मुहर लगाने के बाद इस मसले पर आरडब्ल्यूए, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए), एनजीओ और आमलोगों से सुझाव मांगे गए थे। सुझाव के आधार पर बदलाव कर प्राधिकरण ने सोमवार से पॉलिसी लागू कर दी। लागू की गई पॉलिसी में शेल्टर होम, फीडिंग प्वाइंटर, पंजीकरण, नवीनीकरण, नसबंदी, टीकाकरण के नियम तय किए गए हैं। साथ ही नियम का पालन नहीं करने पर 500 रुपये से दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
मामले में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (एडब्ल्यूबीआई) और शासन की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि प्राधिकरण की पॉलिसी के अतिरिक्त आरडब्ल्यूए, एओए और गांव के निवासी या संगठन कोई भी प्रतिबंध या नियम नहीं बना सकते हैं। पालतू कुत्तों के मालिकों के तय दायित्वों के तहत घर के बाहर जानवरों को पट्टे में घुमाना अनिवार्य कर दिया गया है साथ ही घर के बाहर अकेले छोडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पालतू कुत्तों को सोसाइटी की सर्विस लिफ्ट से ही ले जाने की अनुमति होगी।